हरियाणा सरकार ने किसानों की कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने और पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को नई कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने पर 40% से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। किसान ऑनलाइन पंजीकरण कर Happy Seeder, Smart Seeder, Paddy Straw Chopper, Mulcher, Rotavator, Shrub Master सहित कई मशीनें खरीद सकते हैं।
यह योजना विशेष रूप से फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) के लिए बनाई गई है, ताकि पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोका जा सके और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सके। साथ ही, पंजीकृत किसानों को पराली न जलाने पर ₹1200 प्रति एकड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
Table of Contents
📌 Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme के मुख्य उद्देश्य
- पराली जलाने पर रोक लगाना और वायु प्रदूषण कम करना।
- किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना।
- फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन में समय और लागत की बचत करना।
- कृषि कार्यों को कम मेहनत और अधिक दक्षता के साथ करना।
- पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना।
📝 Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme की मुख्य विशेषताएं (Scheme Highlights)
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme 2025 |
लाभार्थी | हरियाणा के सभी किसान (भूस्वामी व बटाईदार दोनों) |
सब्सिडी राशि | अधिकतम 50% या निर्धारित सीमा तक |
विशेष प्रोत्साहन | पराली न जलाने पर ₹1200 प्रति एकड़ |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (agriharyana.gov.in) |
लाभ के उपकरण | स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन, सीडर, रोटावेटर, लेज़र लेवलर आदि |
अंतिम तिथि | 20 अगस्त 2025 |
सहायता हेल्पलाइन | 1800-180-2117 |
📅 Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme की महत्वपूर्ण तिथियां
- पंजीकरण प्रारंभ: 5 अगस्त 2025
- अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2025
✅ Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme के पात्रता (Who Can Apply?)
- हरियाणा का कोई भी किसान, जिसने पिछली रबी या वर्तमान खरीफ 2025 सीजन में MFMB पोर्टल पर पंजीकरण कराया हो।
- भूमि स्वामित्व आवश्यक नहीं है – बटाईदार किसान भी पात्र हैं।
- अधिकतम 4 मशीनों के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन सब्सिडी केवल एक प्रकार की मशीन पर मिलेगी।
📄 Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण (PPP से लिंक)
- भूमि स्वामित्व या किराए पर खेती का विवरण (यदि लागू हो)
- अन्य विवरण जो ऑनलाइन आवेदन के समय मांगे जाएं
🚜 उपलब्ध मशीनें और सब्सिडी राशि
(सभी उपकरणों पर अधिकतम 50% सब्सिडी या तय राशि, जो भी कम हो)
मशीन / उपकरण का नाम | अधिकतम सब्सिडी (₹) |
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Super Straw Management System | 54,290 |
Happy Seeder (9-12 टाइन) | 74,000 – 82,000 |
Smart Seeder (9-12 टाइन) | 74,000 – 82,000 |
Paddy Straw Chopper/Mulcher (5-8ft) | 74,000 – 86,500 |
Paddy Straw Chopper – Trailed Type | 1,34,000 |
Shrub Master / Rotary Slasher | 22,375 |
Hydraulic Reversible M.B. Plough (2-4 बॉटम) | 50,000 – 75,000 |
Zero Till Seed cum Fertilizer Drill (9-15 टाइन) | 22,500 – 30,000 |
Super Seeder | 1,05,000 |
Surface Seeder | 35,200 |
Balers | 1,50,000 – 9,00,000 |
Straw Rake | 1,50,000 |
Crop Reaper | 37,500 – 62,500 |
Reaper Cum Binder | 1,75,000 – 2,50,000 |
Tractor Mounted Loader | 2,44,000 |
Tractor Drawn Tedder Machine | 2,09,600 |
🌐 Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme 2025 के लिए किसान इस तरह ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं:
चरण 1:
agriharyana.gov.in पर जाएं और मुख्य मेनू में “APPLY FOR AGRICULTURE SCHEMES” पर क्लिक करें।
चरण 2:
“Application for Agriculture Machinery and Equipment under Crop Residue Management (CRM)” के सामने “View” बटन पर क्लिक करें।
चरण 3:
“I Agree…” चुनें और “Click Here for Registration” बटन दबाएं।
चरण 4:
अपना PPP नंबर या आधार नंबर दर्ज करें और “Find Family Details” पर क्लिक करें।
चरण 5:
पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, OTP दर्ज करके Verify OTP करें।
चरण 6:
परिवार के सदस्यों की सूची खुलेगी, View Details पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
चरण 7:
सूची में से अधिकतम 4 मशीनें चुनें (सब्सिडी केवल एक पर मिलेगी)।
चरण 8:
जिला समिति आवेदन की जांच और चयन करेगी, चयन के बाद किसान पंजीकृत निर्माता से मशीन खरीद सकते हैं।
चरण 9:
मशीन खरीदने के बाद सफल सत्यापन पर सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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📌 Haryana Agriculture Machinery Subsidy Scheme के प्रमुख लाभ
- 50% तक सब्सिडी से आधुनिक मशीन खरीदना आसान।
- पराली प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण।
- ₹1200 प्रति एकड़ का अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- किराएदार किसान भी लाभान्वित हो सकते हैं।
- मशीन खरीदने में ब्रांड और निर्माता की स्वतंत्रता।
- ऑनलाइन आवेदन से पारदर्शी प्रक्रिया।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ’s)
1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
हरियाणा का कोई भी किसान, जिसने MFMB पोर्टल पर पंजीकरण किया हो, चाहे भूमि मालिक हो या बटाईदार।
2. अधिकतम सब्सिडी कितनी है?
किसानों को मशीन की कीमत पर अधिकतम 50% या तय सीमा तक सब्सिडी मिलेगी।
3. क्या जमीन का मालिक होना जरूरी है?
नहीं, बटाईदार किसान भी पात्र हैं।
4. क्या मैं एक से ज्यादा मशीनों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, अधिकतम 4 मशीनें चुन सकते हैं, लेकिन सब्सिडी केवल एक पर मिलेगी।
5. आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
20 अगस्त 2025।
6. मदद के लिए कहां संपर्क करें?
टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2117 या अपने जिला कृषि कार्यालय में संपर्क करें।