मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों की बेटियों, विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना है। इस योजना को Mukhyamantri Kanyadan Yojana MP के नाम से भी जाना जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकें। वर्ष 2026 में इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर ₹55,000 कर दिया गया है।
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 का उद्देश्य
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 का उद्देश्य निम्नलिखित है:
- गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देना
- विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना
- सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर अनावश्यक खर्चों को कम करना
- समाज में समानता और सामंजस्य की भावना विकसित करना
- सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना
यह योजना वर्ष 2006 में “मुख्यमंत्री कन्यादान / निकाह योजना” के रूप में शुरू की गई थी। नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर “मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना” कर दिया गया। उस समय सहायता राशि ₹28,000 से बढ़ाकर ₹51,000 की गई थी। अब इसे बढ़ाकर ₹55,000 कर दिया गया है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 का संचालन विभाग
इस Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
- आधिकारिक वेबसाइट: https://socialjustice.mp.gov.in
- विवाह पोर्टल: https://vivahportal.mp.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 0755-2556916
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 2026 – सहायता राशि
वर्तमान में योजना के तहत कुल ₹55,000 की सहायता प्रदान की जाती है। नई व्यवस्था (15 मई 2025 से लागू) के अनुसार राशि का वितरण इस प्रकार है:
- ₹49,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से
- ₹6,000 सामूहिक विवाह समारोह आयोजन हेतु जिला स्तर पर
पहले ₹28,000 कन्या के बचत खाते में जमा किए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹51,000 किया गया और अब ₹55,000 कर दिया गया है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana की मुख्य विशेषताएँ
- सामूहिक विवाह / निकाह समारोह का आयोजन
- हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए समान व्यवस्था
- साल में तीन बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम
- बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया (तुलसी विवाह) और एक अन्य निर्धारित तिथि पर आयोजन
- जनजातीय क्षेत्रों में साल में चार बार समारोह
- प्रत्येक जिले में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े शामिल
- ई-केवाईसी और आधार नंबर अनिवार्य
- पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 – पात्रता / योग्यता
Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:
- कन्या या उसके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों
- लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष हो
- कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर पंजीकृत हो
- परिवार गरीबी रेखा (BPL) सूची में दर्ज हो
- विधवा या तलाकशुदा महिला भी पात्र
- आधार नंबर और ई-केवाईसी अनिवार्य
Mukhyamantri Kanyadan Yojana आवेदन पत्र और प्रक्रिया (Kanyadan Yojana Application Form)
Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। नीचे आवेदन प्रक्रिया दी गई है:
STEP 1:
सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट https://socialjustice.mp.gov.in पर जाएं।
STEP 2:
मुख्यमंत्री कन्यादान / निकाह योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
डायरेक्ट लिंक:
https://socialjustice.mp.gov.in/uploads/files/vivah_application_form.pdf
STEP 3:
आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
STEP 4:
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आयु प्रमाण पत्र
STEP 5:
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करें।
शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद कार्यालय में जमा करें।
आवेदन पत्र समग्र विवाह पोर्टल से भी प्राप्त किया जा सकता है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana लाभार्थी सूची – Kanyadan Yojana Beneficiary List

लाभार्थी सूची देखने के लिए विवाह पोर्टल पर जाएं:
लिंक:
https://vivahportal.mp.gov.in/Public/Pages/District_Wise_Statistics_Report.aspx?1=1
लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया:
- जिला चुनें
- जनपद पंचायत चुनें
- विवाह योजना का नाम चुनें
- आवेदन दिनांक चुनें
- सूची देखें
कन्यादान योजना आवेदन स्थिति – Kanyadan Yojana Application Status
आवेदन की स्थिति देखने के लिए:
लिंक:
https://vivahportal.mp.gov.in/Public/Pages/Track_Marriage_Application_Status.aspx
प्रक्रिया:
- वर या वधू की समग्र आईडी दर्ज करें
- “आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें” पर क्लिक करें
- आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी
सामूहिक विवाह कार्यक्रम की व्यवस्था
- साल में तीन बार आयोजन
- न्यूनतम 11 जोड़े पंजीकृत होने पर आयोजन
- अधिकतम 200 जोड़े शामिल
- जनजातीय क्षेत्रों में 4 बार आयोजन
- सरकार, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के सामाजिक लाभ
- गरीब परिवारों को आर्थिक राहत
- दहेज जैसी कुप्रथाओं में कमी
- सामूहिक विवाह से खर्च में कमी
- समाज में सामंजस्य और भाईचारा
- विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्वास
15 मई 2025 से लागू नए बदलाव
- ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
- आधार आधारित ई-केवाईसी
- ₹49,000 DBT से सीधे खाते में
- ₹6,000 आयोजन के लिए
- BPL सूची में नाम अनिवार्य
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
हेल्पलाइन और संपर्क विवरण
- विवाह पोर्टल: https://vivahportal.mp.gov.in
- सामाजिक न्याय विभाग वेबसाइट: https://socialjustice.mp.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 0755-2556916
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना 2026 मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जो गरीब परिवारों की बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ₹55,000 की वित्तीय सहायता के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बेटी आर्थिक अभाव के कारण विवाह से वंचित न रहे।
यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग देती है बल्कि समाज में समानता, सहयोग और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करती है।
यदि आप या आपके परिवार में कोई पात्र उम्मीदवार है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना 2026 – FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना क्या है?
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत गरीब, जरूरतमंद, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2. इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है?
वर्तमान में कुल ₹55,000 की सहायता दी जाती है।
₹49,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से
₹6,000 सामूहिक विवाह आयोजन के लिए जिला स्तर पर
3. योजना का लाभ किन्हें मिलता है?
गरीबी रेखा (BPL) परिवार की बेटियों को
विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु
कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं को
मध्य प्रदेश के मूल निवासी परिवारों को
4. लड़की और लड़के की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष
लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष
5. क्या योजना का लाभ केवल सामूहिक विवाह में ही मिलता है?
हाँ, इस योजना का लाभ सामूहिक विवाह / निकाह समारोह में भाग लेने वाले जोड़ों को ही दिया जाता है।
6. साल में कितनी बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होते हैं?
सामान्य क्षेत्रों में साल में 3 बार
जनजातीय क्षेत्रों में 4 बार
आमतौर पर बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और एक अन्य निर्धारित तिथि पर आयोजन होता है।
7. आवेदन कैसे करें?
आवेदक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट या विवाह पोर्टल पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
भरे हुए फॉर्म को ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत (ग्रामीण) या नगर निगम / नगर पालिका (शहरी) कार्यालय में जमा करना होगा।
8. क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है?
हाँ, 15 मई 2025 से आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आधार नंबर और ई-केवाईसी अनिवार्य है।
9. लाभार्थी सूची कैसे देखें?
लाभार्थी सूची विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है।
जिला, जनपद पंचायत और योजना का चयन करके सूची देखी जा सकती है।
