भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ‘Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana’ (PMSBY) एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिकों को दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना बेहद कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराती है। आइए इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें।
Table of Contents
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का परिचय
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह योजना मुख्यतः आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में बीमाधारक या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के उद्देश्य
- देश के निम्न आय वर्ग के लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना।
- दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में राहत प्रदान करना।
- बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
पात्रता मापदंड
- कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
- संबंधित बैंक खाते के साथ योजना से जुड़ाव होना आवश्यक है।
- आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की विशेषताएँ
विशेषता | विवरण |
बीमा राशि | ₹2 लाख (मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर) |
आंशिक विकलांगता | ₹1 लाख |
वार्षिक प्रीमियम | ₹20 प्रति वर्ष |
प्रीमियम भुगतान की विधि | बैंक खाते से ऑटो डेबिट |
बीमा अवधि | 1 जून से 31 मई तक |
बीमा कवर क्या है?
- दुर्घटनावश मृत्यु: बीमाधारक की आकस्मिक मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख की राशि दी जाती है।
- पूर्ण विकलांगता: दोनों आंखों, दोनों पैरों या एक आंख और एक पैर के नुकसान पर ₹2 लाख की राशि मिलती है।
- आंशिक विकलांगता: एक आंख या एक पैर के नुकसान पर ₹1 लाख की राशि प्राप्त होती है।
आवेदन प्रक्रिया
- बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- संबंधित बैंक शाखा या डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्म (Internet Banking/Mobile Banking) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन फॉर्म भरते समय नाम, पता, जन्मतिथि, नामांकित व्यक्ति का विवरण आदि देना आवश्यक है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की अवधि और नवीकरण
- योजना की अवधि 1 वर्ष की होती है जो 1 जून से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मई को समाप्त होती है।
- ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से योजना स्वतः नवीनीकरण हो जाती है।
नामांकन और रद्दीकरण
- कोई भी पात्र व्यक्ति कभी भी योजना में शामिल हो सकता है।
- नामांकन के बाद यदि व्यक्ति चाहें तो इसे बंद भी कर सकता है, लेकिन पुनः नामांकन की प्रक्रिया दोबारा करनी होगी।

Read more: Prime Minister Security Insurance Yojana: एक सुरक्षित भविष्य की ओर
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का लाभ किसे मिलता है?
- यदि बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को ₹2 लाख की सहायता राशि प्राप्त होती है।
- यदि बीमाधारक दुर्घटना में विकलांग हो जाता है तो उसकी स्थिति के अनुसार ₹1 लाख या ₹2 लाख की सहायता राशि मिलती है।
लाभार्थियों की संख्या और प्रभाव
- वर्ष 2023 तक इस योजना से 34 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके थे।
- लाखों परिवारों को दुर्घटना के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
- ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इस योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी।
- क्लेम प्रोसेस की जटिलता।
- कुछ मामलों में बैंक की निष्क्रियता।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- बैंक मित्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना।
- क्लेम प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना।
भविष्य की संभावनाएँ
- बीमा जागरूकता अभियान के तहत अधिक से अधिक नागरिकों को जोड़ना।
- डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत सरल और तेज़ आवेदन प्रक्रिया।
- महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष लाभ जोड़ने की संभावना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ किसे मिलता है?
उत्तर: योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो नामांकित हो और किसी दुर्घटना का शिकार हो। मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को लाभ मिलता है।
प्रश्न 2: यह योजना कितनी प्रीमियम पर मिलती है?
उत्तर: योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹20 है, जो सीधे बैंक खाते से कटता है।
प्रश्न 3: योजना का आवेदन कैसे करें?
उत्तर: संबंधित बैंक शाखा, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
प्रश्न 4: बीमा दावा कैसे किया जाए?
उत्तर: दुर्घटना की स्थिति में बीमा कंपनी या बैंक शाखा में आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रश्न 5: क्या इस योजना में आधार कार्ड जरूरी है?
उत्तर: आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
निष्कर्ष
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana एक सराहनीय पहल है जो गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देती है। यह योजना मात्र ₹20 की वार्षिक प्रीमियम में ₹2 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करती है, जो इसे अत्यधिक किफायती और जनहितैषी बनाता है। यदि इसे सही ढंग से प्रचारित किया जाए और जागरूकता बढ़ाई जाए, तो यह देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।