झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ती बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने और युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से CM Rojgar Srijan Yojana 2025 (CM Rojgar Srijan Yojana 2025) की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोज़गार युवाओं को कम ब्याज दर पर लोन तथा सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
इस योजना का सीधा उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोज़गार के अवसर प्रदान कर राज्य में बेरोज़गारी दर को कम करना है।
CM Rojgar Srijan Yojana क्या है?
CM Rojgar Srijan Yojana झारखंड सरकार की एक विशेष पहल है, जिसके अंतर्गत बेरोज़गार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में 50 हजार रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। साथ ही, युवाओं को 40% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना का मुख्य फोकस है कि युवा वर्ग आत्मनिर्भर बने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
CM Rojgar Srijan Yojana का उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- बेरोज़गार युवाओं को खुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य में स्वरोज़गार को बढ़ावा देना।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना।
- बेरोज़गारी दर में कमी लाना।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना।
सरकार ने इस योजना को शुरू कर यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी युवा अपने सपनों को अधूरा न छोड़े।
मुख्य तथ्य CM Rojgar Srijan Yojana 2025
बिंदु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना 2025 |
लॉन्च करने वाले | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | बेरोज़गार युवा (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक) |
लाभ | लोन और सब्सिडी |
ऋण राशि | ₹50,000 से ₹25,00,000 |
सब्सिडी | 40% |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों |
आधिकारिक वेबसाइट | cmegp.jharkhand.gov.in |
पात्रता मापदंड
- आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।
- बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो।
- SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता आवश्यक है।
CM Rojgar Srijan Yojana 2025 के लाभ
- बेरोज़गारों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण।
- ऋण पर 40% सब्सिडी की सुविधा।
- बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध।
- 50 हजार रुपये तक के ऋण पर गारंटी की आवश्यकता नहीं।
- 50,001 से 25 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी व 10% मार्जिन मनी।
- विभिन्न प्रकार के लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता।
- स्वरोज़गार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
CM Rojgar Srijan Yojana के अन्तर्गत आने वाले उद्योग
इस योजना के तहत निम्न व्यवसायों के लिए ऋण मिल सकता है:
- स्टेशनरी की दुकान
- साइकल रिपेयरिंग
- कंप्यूटर/साइबर कैफे
- रेडीमेड कपड़े
- ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग
- फल और सब्जी विक्रय
- होटल और ढाबा संचालन
- दवा की दुकान
- फर्नीचर निर्माण
- ब्यूटी पार्लर
- ई-रिक्शा, ऑटो टैक्सी व्यवसाय
- सिलाई-कढ़ाई का व्यवसाय
- मोबाइल शॉप
- मिठाई की दुकान
- हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल दुकान आदि
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऋण राशि
- न्यूनतम ₹50,000 से लेकर अधिकतम ₹25 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
- 50,000 रुपये तक के ऋण पर किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं।
- 50,001 से ऊपर के ऋण के लिए 10% मार्जिन मनी जरूरी होगी।
सब्सिडी विवरण
ऋण राशि | सब्सिडी |
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₹50,000 तक | बिना मार्जिन मनी के, 40% सब्सिडी |
₹50,001 से ₹25 लाख तक | 10% मार्जिन मनी, 40% सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख रुपये (जो भी कम हो) |
उदाहरण: अगर कोई युवक 10 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 1 लाख रुपये स्वयं लगाना होगा, शेष 9 लाख रुपये का लोन मिलेगा और उस पर 40% यानी 3.6 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
CM Rojgar Srijan Yojana 2025 ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट https://cmegp.jharkhand.gov.in/ पर जाएं।

- होम पेज पर Apply Online पर क्लिक करें।
- Registration लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें और मोबाइल पर प्राप्त OTP को दर्ज कर सत्यापन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।
CM Rojgar Srijan Yojana ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए:
- वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- फॉर्म को भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें।
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पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
झारखंड राज्य के 18-50 वर्ष के बेरोज़गार नागरिक जो SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं।
योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का लोन मिलेगा?
अधिकतम ₹25 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।
योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी?
कुल ऋण राशि का 40% या अधिकतम 5 लाख रुपये, जो भी कम हो।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन https://cmegp.jharkhand.gov.in/ पर या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q5. क्या किसी भी व्यवसाय के लिए लोन मिल सकता है?
नहीं, केवल सूचीबद्ध व्यवसायों के लिए ही लोन मिलेगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना 2025 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सशक्त पहल है। यदि आप भी झारखंड के निवासी हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं।