उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2025 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे खुद का कोई छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन पाएंगी।
इस योजना के तहत राज्य की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक और पात्र महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2025: मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना 2025 |
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शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
शुरू करने वाली मंत्री | कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य |
लॉन्च तिथि | 5 मार्च 2025 |
सम्बंधित विभाग | महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग |
लाभार्थी | राज्य की जरूरतमंद महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को स्वरोज़गार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता | अधिकतम 2 लाख रुपये |
सब्सिडी | 75% (राज्य सरकार द्वारा) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | wecd.uk.gov.in |
मुख्यमंत्री Ekal Mahila Swarojgar Yojana का उद्देश्य
Ekal Mahila Swarojgar Yojana का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना अकेली, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और दिव्यांग महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे कोई भी छोटा व्यवसाय जैसे कि ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी फार्मिंग, दुकान या अन्य कोई स्वयं का उद्यम शुरू कर सकती हैं।
यह योजना महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी और राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देंगी।
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पात्रता मापदंड
Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:
✔ उत्तराखंड की स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
✔ गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
✔ विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित और दिव्यांग महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
✔ महिला की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
✔ महिला का बैंक खाता आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
✔ बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लाभ
✅ Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
✅ इस सहायता राशि में 75% हिस्सा राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, जबकि 25% अंशदान महिला को स्वयं देना होगा।
✅ यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
✅ Ekal Mahila Swarojgar Yojana से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोज़गार का अवसर मिलेगा।
✅ महिलाएं खुद का व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, सिलाई केंद्र, किराने की दुकान, डेयरी फार्मिंग आदि शुरू कर सकती हैं।
✅ Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ प्राप्त कर महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेंगी।
✅ यह योजना राज्य की महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
जरूरी दस्तावेज़
✔ आधार कार्ड
✔ स्थायी निवास प्रमाण पत्र (उत्तराखंड का निवासी प्रमाण पत्र)
✔ आय प्रमाण पत्र
✔ जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
✔ राशन कार्ड
✔ बैंक पासबुक की कॉपी
✔ मोबाइल नंबर (बैंक से लिंक)
✔ पासपोर्ट साइज़ फोटो
वित्तीय सहायता वितरण
🔹 Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत लाभार्थी महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
🔹 सरकार इस योजना के तहत 75% सब्सिडी देगी और 25% राशि महिला को स्वयं लगानी होगी।
🔹 यह सहायता राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से बैंक खाते में दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
1️⃣ Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक वार्षिक आय की जांच की जाएगी।
2️⃣ महिलाओं को व्यवसाय का चयन करना होगा, जिसके लिए वे ऋण प्राप्त करना चाहती हैं।
3️⃣ आवेदनों की समीक्षा के बाद पात्र महिलाओं की लिस्ट तैयार की जाएगी।
4️⃣ लिस्ट में चयनित महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
5️⃣ सरकार द्वारा दी गई राशि से महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी, दुकान खोलने या अन्य कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना 2025: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

✅ इच्छुक लाभार्थी महिला ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
1️⃣ सबसे पहले उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wecd.uk.gov.in पर जाएं।
2️⃣ होम पेज पर “Schemes” सेक्शन में जाएं और “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना 2025” के लिंक पर क्लिक करें।
3️⃣ अब “Apply Online” बटन पर क्लिक करें।
4️⃣ आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
5️⃣ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
6️⃣ सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
7️⃣ आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
🔹मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना 2025 किसके लिए है?
👉 यह योजना उत्तराखंड की अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग महिलाओं के लिए है।
🔹 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना 2025 किसके लिए है?
👉 यह योजना उत्तराखंड की अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग महिलाओं के लिए है।
🔹 इस योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
👉 इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
🔹 इस योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी?
👉 उत्तराखंड सरकार इस योजना में 75% सब्सिडी देगी और 25% महिला को स्वयं लगाना होगा।
🔹 इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
👉 इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया ऊपर दी गई है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना 2025 उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इससे महिलाओं को स्वरोज़गार का अवसर मिलेगा और वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगी। इच्छुक महिलाएं जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। 🚀💪