अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जहाँ विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जाती हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वृद्धावस्था सहायता योजना” चलाई जा रही है। यह योजना उन वृद्धजनों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस लेख में, हम इस योजना के उद्देश्यों, लाभों, पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
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The Andaman & Nicobar Islands Old Age Assistance Scheme का उद्देश्य
“अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वृद्धावस्था सहायता योजना” का मुख्य उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
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The Andaman & Nicobar Islands Old Age Assistance Scheme के लाभ
इस The Andaman & Nicobar Islands Old Age Assistance Scheme के अंतर्गत पात्र वृद्धजनों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उनके जीवन-यापन और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। योजना के तहत लाभ निम्नलिखित हैं:
- 60 से 79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹2,500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹3,000/- प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के लाभार्थियों में “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना” (IGNOAPS) के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
- वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुगमता बनी रहती है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
इस The Andaman & Nicobar Islands Old Age Assistance Scheme का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र – आवेदक को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थायी निवासी होना चाहिए या उसे आवेदन से पहले कम से कम 10 वर्षों तक इस क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य है।
- आयु सीमा – आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आय मानदंड – आवेदक के परिवार की कुल मासिक आय ₹4000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य सरकारी सहायता का लाभ नहीं – आवेदक को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

इस The Andaman & Nicobar Islands Old Age Assistance Scheme के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। इसे निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा सकता है:
चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
- आवेदन पत्र निशुल्क निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है:
- सामाजिक कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के उप-विभागीय कार्यालय
- इसके अलावा, आवेदन पत्र को योजना की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
चरण 2: आवेदन पत्र भरें
- आवेदक को सभी आवश्यक विवरण सही और स्पष्ट रूप से भरने होंगे।
- यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और सत्यापित हो।
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (नीचे सूची देखें)।
चरण 4: आवेदन जमा करें
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन पत्र को जमा करने के बाद एक रसीद या संदर्भ संख्या प्राप्त करें, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है:
- पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदक की हालिया रंगीन तस्वीर।
- पहचान प्रमाण (Identity Proof) – आधार कार्ड, वोटर आईडी, या कोई अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्र।
- आयु प्रमाण (Proof of Age) – जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड, या कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज जो आयु को प्रमाणित करे।
- स्थानीय प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।
- जाति प्रमाण पत्र (Category/Community Certificate) – यदि लागू हो, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details) – बैंक पासबुक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट।
- आय प्रमाण पत्र (Income Proof) – सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज – यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक हो तो संबंधित कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- The Andaman & Nicobar Islands Old Age Assistance Scheme का लाभ केवल उन्हीं वृद्ध नागरिकों को दिया जाएगा जो किसी अन्य सरकारी सहायता या पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे कोई भी बिचौलिया इसमें हस्तक्षेप न कर सके।
- आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत या अपूर्ण पाए जाने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- योजना में IGNOAPS (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) के लाभार्थी भी शामिल किए गए हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि क्या है?
60 से 79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2,500/- प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को ₹3,000/- प्रति माह की सहायता दी जाती है।
क्या यह योजना केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी निवासियों के लिए है?
हां, केवल वे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी निवासी हैं या आवेदन से पहले कम से कम 10 वर्षों तक वहाँ रह चुके हैं।
आवेदन करने के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कहाँ करें?
आवेदन पत्र सामाजिक कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालयों में जमा किया जा सकता है।
निष्कर्ष
The Andaman & Nicobar Islands Old Age Assistance Scheme उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। यह योजना न केवल उन्हें मासिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में भी मदद करती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं।