उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर और कमज़ोर गायों की देखभाल के लिए UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, गौशाला में रहने वाली बेसहारा गायों को किसानों और पशुपालकों को दिया जाता है, ताकि वे उनकी देखभाल कर सकें। सरकार इस पहल के तहत प्रत्येक गाय के लिए हर महीने ₹1500 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते (DBT) के माध्यम से प्रदान करती है। इससे गायों को आश्रय और भोजन मिलता है और पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
यदि आप इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इसका लाभ उठाने की प्रक्रिया समझना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी रहेगा।
Table of Contents
UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना उन बेसहारा गायों की देखभाल के लिए बनाई गई है, जिन्हें उनके मालिकों द्वारा छोड़ दिया गया है या जो सड़कों पर भटक रही हैं। इस योजना के तहत पशुपालकों को गौशालाओं से गायें दी जाती हैं, और उनकी देखभाल के लिए सरकार उन्हें ₹1500 प्रति गाय प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
अगर कोई पशुपालक 4 गायों को अपनाता है, तो उसे हर महीने ₹6000 और सालाना ₹72,000 की राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय देना, उनकी देखभाल सुनिश्चित करना और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana का उद्देश्य
इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सड़कों पर घूमने वाली गायों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना और उनकी देखभाल सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, यह योजना पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी।
मुख्य उद्देश्यों पर एक नजर:
✅ बेसहारा गायों को सुरक्षा प्रदान करना।
✅ गायों को भोजन, पानी और उचित देखभाल उपलब्ध कराना।
✅ पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
✅ सड़कों पर गायों की उपस्थिति कम करके दुर्घटनाओं को रोकना।
✅ गायों को किसानों को सौंपकर कृषि और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।
मुख्य तथ्य – UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहयोग योजना |
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शुरू करने वाली सरकार | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | पशुपालक और किसान |
लाभ राशि | प्रति गाय ₹1500 प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | https://up.goashray.in |
UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana की पात्रता मापदंड
UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
✔ उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
✔ आवेदक किसान या पशुपालक होना चाहिए।
✔ गायों के लिए पर्याप्त आश्रय, भोजन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
✔ आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
✔ सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana के लाभ
💠 बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
💠 पशुपालकों को प्रति गाय ₹1500 प्रतिमाह वित्तीय सहायता मिलती है।
💠 पशुपालकों को दूध उत्पादन और जैविक खेती में मदद मिलती है।
💠 पशुपालकों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के गायें मिलती हैं।
💠 सड़कों पर गायों की संख्या कम होने से दुर्घटनाओं में कमी आती है।
💠 **योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
आवश्यक दस्तावेज
📌 आधार कार्ड
📌 निवास प्रमाण पत्र
📌 बैंक पासबुक की कॉपी
📌 पासपोर्ट साइज फोटो
📌 मोबाइल नंबर
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UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana के तहत वित्तीय सहायता

सरकार प्रत्येक गोवंश की देखभाल के लिए ₹1500 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
उदाहरण के लिए:
✔ यदि एक व्यक्ति 4 गायों की देखभाल करता है, तो उसे ₹6000 प्रति माह और ₹72,000 सालाना मिलेंगे।
✔ यदि कोई पशुपालक 6 गायों की देखभाल करता है, तो उसे ₹9000 प्रति माह और ₹1,08,000 सालाना मिलेंगे।
UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana के तहत लाभ कैसे मिलेगा?
✅ सबसे पहले नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर आवेदन करना होगा।
✅ ब्लॉक अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
✅ जांच पूरी होने के बाद आवेदन को जिला स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
✅ मंजूरी मिलने के बाद पशुपालक को गौशाला से गायें प्रदान की जाएंगी।
✅ पशुपालक को हर महीने की तय तिथि पर डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में पैसे मिलेंगे।
UP Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana की आवेदन प्रक्रिया
🔹 स्टेप 1: अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या ब्लॉक कार्यालय जाएं।
🔹 स्टेप 2: सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
🔹 स्टेप 3: ब्लॉक अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
🔹 स्टेप 4: आवेदन को जिला कार्यालय में अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
🔹 स्टेप 5: स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक को गायें दी जाएंगी।
🔹 स्टेप 6: पशुपालक को प्रति गाय ₹1500 की सहायता राशि बैंक खाते में प्राप्त होगी।
सम्पर्क विवरण
📍 पता: पशुपालन विभाग, बादशाह बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
📞 दूरभाष: 0522-2741191
📱 सीयूजी नंबर: 8765957875
📞 टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-5141
✉ ईमेल: dir-ah.up@nic.in
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
❓ प्रति गाय कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
✔ सरकार प्रति गाय ₹1500 प्रतिमाह देती है।
❓ योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?
✔ निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर आवेदन करना होगा।
❓ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
✔ उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान या पशुपालक आवेदन कर सकता है।
❓ पैसे किस माध्यम से दिए जाएंगे?
✔ डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
यूपी निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2025 उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो गायों को संरक्षण और पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं! 🚜🐄