Lakshadweep में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु 25% Capital Investment Subsidy Scheme
25% Capital Investment Subsidy Scheme

Lakshadweep में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु 25% Capital Investment Subsidy Scheme

Lakshadweep, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, को “नो इंडस्ट्रियल एरिया” घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि यहां बड़े उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं है। इस कारण, केंद्र सरकार ने इन द्वीपों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्वरोजगार/रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। योजना के अंतर्गत, स्थानीय उद्यमियों को 25% Capital Investment Subsidy Scheme प्रदान किया जाता है, जिससे वे छोटे उद्योग स्थापित कर सकें और लक्षद्वीप में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सके। यह योजना विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं और महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

Table of Contents

25% Capital Investment Subsidy Scheme का उद्देश्य

लक्षद्वीप में बड़े उद्योगों की अनुपलब्धता और सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

✅ स्थानीय उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
✅ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना।
✅ लक्षद्वीप में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और बेरोजगारी दर को कम करना।
✅ महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना।
✅ पारंपरिक और पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देना।

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25% Capital Investment Subsidy Scheme के लाभ

इस 25% Capital Investment Subsidy Scheme के तहत पात्र उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

25% पूंजी निवेश अनुदान: उद्यम की कुल लागत (भूमि, मशीनरी, निर्माण सहित) का 25% तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
अधिकतम ₹6.25 लाख तक का अनुदान: किसी भी सूक्ष्म या लघु उद्योग के लिए अधिकतम ₹6.25 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर: इस योजना के माध्यम से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सहयोग: यह योजना आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है, जो छोटे उद्यमों को सशक्त बनाती है।

पात्रता (Eligibility Criteria)

25% Capital Investment Subsidy Scheme के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:

1️⃣ आयु सीमा: 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2️⃣ समूह व संगठन: महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, पंजीकृत संस्थान, स्वयं सहायता समूह (SHGs) जो अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
3️⃣ नवीन सूक्ष्म या लघु उद्योग: केवल नए स्थापित उद्योग ही इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
4️⃣ निर्माण एवं सेवा क्षेत्र: केवल निर्माण (Manufacturing) एवं सेवा (Servicing) क्षेत्र से जुड़े उद्यम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
5️⃣ पूंजी निवेश सीमा: वे सूक्ष्म उद्यम पात्र हैं, जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन में किया गया कुल निवेश ₹25 लाख से कम हो।
6️⃣ पंजीकरण अनिवार्य: उद्योगों को MSME अधिनियम 2006 के तहत Entrepreneurs Memorandum Part-II (स्थायी पंजीकरण) या उद्योग आधार (Udyog Aadhaar) में पंजीकृत होना आवश्यक है।

नकारात्मक सूची (Negative List of Activities)

कुछ उद्योगों को इस 25% Capital Investment Subsidy Scheme से बाहर रखा गया है। निम्नलिखित उद्योग इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकते:

❌ बीड़ी, पान, सिगरेट, तंबाकू आदि से जुड़े उद्योग।
❌ 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथिन बैग का निर्माण।
❌ प्लास्टिक से बने पुनर्नवीनीकरण कंटेनर जो खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं।
❌ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के उद्योग।

आवेदन प्रक्रिया

इस 25% Capital Investment Subsidy Scheme के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफ़लाइन (Offline) है। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है:

📌 चरण 1: विज्ञापन एवं सूचना

योजना को हर वर्ष पंचायती राज संस्थानों एवं लक्षद्वीप की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

📌 चरण 2: आवेदन पत्र जमा करना

✔ इच्छुक उद्यमियों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरकर संबंधित द्वीपों के उप कलेक्टर (DCs/SDOs) को जमा करना होगा।
✔ आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

📌 चरण 3: द्वीप स्तरीय समिति द्वारा जाँच

✔ द्वीप स्तरीय समिति (Island Level Committee) सभी दस्तावेजों की जांच करेगी।
✔ आवेदक के उद्योग का भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा।
✔ समिति द्वारा जांच के बाद आवेदन को उद्योग निदेशक (Director of Industries) को भेजा जाएगा।

📌 चरण 4: जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम स्वीकृति

✔ जिला स्तरीय समिति (District Level Scrutinizing Committee) द्वारा आवेदन की जांच की जाती है।
✔ समिति अनुदान की राशि की सिफारिश करती है और स्वीकृति प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज (Required Documents)

✅ जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
✅ बैंक खाता विवरण।
✅ दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
✅ आयु प्रमाण पत्र (प्रमाणित कॉपी)।
✅ भूमि एवं भवन स्वामित्व प्रमाण पत्र।
✅ भवन निर्माण योजना एवं लागत प्रमाण पत्र (सहायक अभियंता द्वारा प्रमाणित)।
✅ जीएसटी पंजीकरण संख्या एवं कर भुगतान पर्चियां (GST लागू होने से पहले की मशीनरी खरीद पर जीएसटी प्रमाण आवश्यक नहीं)।
✅ ₹100 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर उद्योग निदेशक के साथ अनुबंध/बांड।

समिति संरचना (Committee Structure)

द्वीप स्तरीय समिति (Island Level Committee)

अध्यक्ष: उप कलेक्टर/SDO
सदस्य: सहायक अभियंता (PWD), वरिष्ठ लेखा परीक्षक, उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी

जिला स्तरीय समिति (District Level Scrutinizing Committee)

अध्यक्ष: उद्योग सचिव
सदस्य: लेखा अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, उद्योग निदेशक आदि

निष्कर्ष

Lakshadweep में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 25% Capital Investment Subsidy Scheme एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना स्थानीय उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार लाना है।

यदि आप लक्षद्वीप के निवासी हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है।

Lakshadweep 25% Capital Investment Subsidy Scheme – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

इस 25% Capital Investment Subsidy Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य लक्षद्वीप में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना और स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस 25% Capital Investment Subsidy Scheme के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

योजना के तहत उद्योग की कुल लागत (भूमि, मशीनरी, निर्माण सहित) का 25% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अधिकतम ₹6.25 लाख तक की सब्सिडी दी जा सकती है।

इस 25% Capital Investment Subsidy Scheme के अंतर्गत आवेदन पत्र कहां मिलेगा?

आवेदन पत्र लक्षद्वीप की आधिकारिक वेबसाइट और पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

योजना की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

आवेदन की समीक्षा द्वीप स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें कुछ महीने का समय लग सकता है।

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