हरियाणा सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती है, जिनमें से Haryana Media Person Pension Yojana एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना उन पत्रकारों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिन्होंने लंबे समय तक मीडिया क्षेत्र में काम किया है और वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं।
इस लेख में हम Haryana Media Person Pension Yojana की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं।
Table of Contents
Haryana Media Person Pension Yojana का उद्देश्य
Haryana Media Person Pension Yojana उन वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने राज्य में मीडिया जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
Haryana Media Person Pension Yojana के लाभ
इस योजना के तहत पत्रकारों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
✅ मासिक पेंशन – योग्य पत्रकारों को सरकार द्वारा निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
✅ आर्थिक स्थिरता – वृद्धावस्था में आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
✅ स्वास्थ्य देखभाल सहायता – पेंशन राशि का उपयोग चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सकता है।
✅ सरकारी मान्यता – इस योजना से पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा सम्मान मिलता है।
✅ सरकारी योजनाओं से जुड़ाव – पात्र पत्रकारों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है।
Haryana Media Person Pension Yojana के लिए पात्रता
हरियाणा मीडिया पर्सन पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:
🔹 हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
🔹 कम से कम 20 वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया हो।
🔹 पत्रकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
🔹 पत्रकार किसी समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी, रेडियो, डिजिटल मीडिया आदि से जुड़ा होना चाहिए।
🔹 पत्रकार की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
🔹 यदि पत्रकार पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
📌 आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में
📌 हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
📌 पत्रकारिता अनुभव प्रमाण पत्र
📌 आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या अन्य दस्तावेज)
📌 बैंक खाता विवरण
📌 दो पासपोर्ट साइज फोटो
📌 स्वयं द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र (कि आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है)
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1️⃣ सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣ पेंशन योजना के सेक्शन में जाएं और “हरियाणा मीडिया पर्सन पेंशन योजना” चुनें।
3️⃣ आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
4️⃣ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5️⃣ आवेदन पत्र जमा करने के बाद, पंजीकरण संख्या प्राप्त करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
1️⃣ आवेदक अपने जिले के जनसंपर्क कार्यालय या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जाएं।
2️⃣ वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।
3️⃣ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और जमा करें।
4️⃣ आवेदन की समीक्षा के बाद, पात्रता के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
Read more: Rupashree Prakalp West Bengal: कन्याओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता
Haryana Media Person Pension Yojana से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
📌 योजना केवल वरिष्ठ पत्रकारों के लिए लागू है।
📌 सरकार पेंशन राशि को समय-समय पर संशोधित कर सकती है।
📌 यदि कोई पत्रकार अन्य सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो उसे इस योजना के तहत छूट दी जा सकती है।
📌 योजना में साक्षात्कार और सत्यापन प्रक्रिया शामिल हो सकती है।
📌 यदि कोई पत्रकार योजना की गलत जानकारी देकर आवेदन करता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
हरियाणा मीडिया पर्सन पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि
वर्ष | मासिक पेंशन राशि (रुपये में) |
2023 | ₹10,000 |
2024 | ₹12,000 |
2025 | ₹15,000 (संभावित वृद्धि) |
सरकार समय-समय पर पेंशन राशि में संशोधन और वृद्धि कर सकती है, ताकि पत्रकारों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके।
संपर्क जानकारी
यदि आपको योजना से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप नीचे दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:
📧 ईमेल आईडी: mediapension@haryana.gov.in
🌐 आधिकारिक वेबसाइट: https://haryana.gov.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या यह योजना केवल प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के लिए है?
नहीं, यह योजना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, टीवी और रेडियो मीडिया के सभी पत्रकारों के लिए है।
2. योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्या कोई शुल्क देना होगा?
नहीं, आवेदन निशुल्क है।
3. पेंशन कब से मिलेगी?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, अगले महीने से पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
4. क्या पत्रकारिता छोड़ चुके व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं?
हां, यदि उन्होंने न्यूनतम 20 वर्षों तक पत्रकारिता में कार्य किया है और पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, तो वे आवेदन कर सकते हैं।
5. आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकते हैं?
आवेदक सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करके स्थिति की जांच कर सकते हैं।
6. यदि आवेदन अस्वीकार हो जाता है तो क्या दोबारा आवेदन किया जा सकता है?
हां, यदि आपका आवेदन किसी दस्तावेज़ की कमी के कारण अस्वीकृत हुआ है, तो आप दोबारा सुधारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
Haryana Media Person Pension Yojana एक सराहनीय कदम है, जो पत्रकारों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना उन पत्रकारों के लिए एक राहत है, जिन्होंने राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो शीघ्र ही आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।
👉 इस योजना से संबंधित अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें! 🚀