पश्चिम बंगाल सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Rupashree Prakalp West Bengal चला रही है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार विवाह के समय योग्य लाभार्थियों को 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करती है।
इस लेख में हम Rupashree Prakalp West Bengal से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कि पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और अन्य प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
Table of Contents
Rupashree Prakalp West Bengal क्या है?
रूपश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत किया जाता है।
इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर योग्य लाभार्थी को ₹25,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी की बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
Rupashree Prakalp West Bengal का उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता – गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- बाल विवाह को रोकना – योजना का लाभ केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़कियों को ही दिया जाता है, जिससे बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाई जा सके।
- महिलाओं का सशक्तिकरण – महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विवाह संबंधी वित्तीय संकट को कम करना – गरीब परिवारों को शादी के खर्च की चिंता से मुक्त करना।
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Rupashree Prakalp West Bengal के तहत मिलने वाला लाभ
- इस योजना के तहत ₹25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- इससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में राहत मिलती है।
- यह योजना बाल विवाह को रोकने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
यदि आप रूपश्री प्रकल्प योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़की का विवाह पहली बार हो रहा हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह रजिस्टर्ड (पंजीकृत) होना अनिवार्य है।
- लड़की के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड (लड़की और माता-पिता का)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण हेतु)
- विवाह का निमंत्रण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration)
Rupashree Prakalp West Bengal के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- फॉर्म प्राप्त करें – योजना का आवेदन पत्र ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO) या नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें – सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता विवरण, विवाह की तिथि आदि दर्ज करें।
- दस्तावेज संलग्न करें – सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- सबमिट करें – भरे हुए आवेदन फॉर्म को संबंधित BDO या नगरपालिका कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन प्रक्रिया – आवेदन पत्र जमा करने के बाद सरकारी अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- राशि ट्रांसफर – सत्यापन के बाद सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में ₹25,000 की राशि ट्रांसफर कर देगी।
Rupashree Prakalp West Bengal की वर्तमान स्थिति और लाभार्थियों की संख्या
- इस योजना के तहत 2018 से 2024 तक लाखों लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, 2024 तक लगभग 10 लाख से अधिक लड़कियों को योजना का लाभ दिया गया है।
- इस योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को विशेष रूप से लाभ हुआ है।

Rupashree Prakalp West Bengal से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | रूपश्री प्रकल्प योजना |
शुरू करने की तिथि | 1 अप्रैल 2018 |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता |
सहायता राशि | ₹25,000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
लागू राज्य | पश्चिम बंगाल |
अधिकृत विभाग | महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | westbengal.gov.in |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. रूपश्री प्रकल्प योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए ₹25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ केवल पश्चिम बंगाल के निवासी, गरीब परिवारों की लड़कियां ले सकती हैं, जिनकी आय ₹1.5 लाख से कम हो और उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
3. आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
इस योजना के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज आवश्यक हैं।
4. क्या योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, वर्तमान में यह योजना केवल ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध है। इच्छुक लाभार्थी को अपने नजदीकी BDO या नगरपालिका कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
5. रूपश्री प्रकल्प योजना की सहायता राशि कब तक मिलती है?
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आमतौर पर 1-2 महीनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
निष्कर्ष
Rupashree Prakalp West Bengal सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में मदद करने के लिए चलाई जा रही है। यह योजना न केवल गरीब परिवारों को राहत देती है, बल्कि बाल विवाह रोकने में भी कारगर साबित हो रही है।
यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्दी से आवेदन करें और ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त करें!
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