Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana Accredited पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता योजना
Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana: Accredited पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana की शुरुआत की है। यह योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण निधि योजना, 2006 के तहत शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कठिन परिस्थितियों जैसे दुर्घटना, गंभीर बीमारी या हिंसा के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पत्रकार समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो जनहित में कार्य करते हैं और सरकार व जनता के बीच सूचना के सेतु का कार्य करते हैं। कई बार अपने कर्तव्य के दौरान पत्रकारों को गंभीर दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यह योजना उनके लिए संजीवनी के रूप में कार्य करती है।

Table of Contents

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana के उद्देश्य

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

✔️ आर्थिक सहायता प्रदान करना – पत्रकारों को आकस्मिक घटनाओं में वित्तीय सहायता दी जाए।
✔️ चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना – गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट आदि के लिए मदद दी जाए।
✔️ दुर्घटनाग्रस्त पत्रकारों को राहत देना – ड्यूटी के दौरान यदि कोई पत्रकार अपंग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिले।
✔️ समाज में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना – इस योजना के माध्यम से पत्रकारों को एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना।

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana के तहत मिलने वाले लाभ

यह योजना सेवारत और सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नीचे लाभों का विवरण दिया गया है:

📌 सेवारत मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए वित्तीय सहायता

स्थितिसहायता राशि (₹)
फील्ड ड्यूटी के दौरान स्थायी विकलांगता₹ 1,00,000/-
फील्ड ड्यूटी के दौरान मृत्यु₹ 2,00,000/-
किसी हमले या हिंसा में मृत्यु₹ 3,00,000/-
गंभीर बीमारी (कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय रोग आदि)₹ 50,000/- तक (आवश्यकता के अनुसार)

📌 सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए वित्तीय सहायता

स्थितिसहायता राशि (₹)
मृत्यु होने पर₹ 50,000/-
गंभीर बीमारी (कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय रोग आदि)₹ 50,000/- तक (आवश्यकता के अनुसार)

प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायता

इस Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana के तहत पत्रकारों के परिवारों को भी सहायता दी जाती है। यदि सेवारत या सेवानिवृत्त पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी (पति/पत्नी, आश्रित बच्चे) को सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि पत्रकार अविवाहित है, तो सहायता राशि उसके माता-पिता को दी जाएगी।

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana के लिए पात्रता मानदंड

इस Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें आवश्यक हैं:

कानूनी उत्तराधिकारी – मृत पत्रकार के परिवार का कोई कानूनी उत्तराधिकारी (पति/पत्नी, आश्रित बच्चे) आवेदन कर सकता है।
अविवाहित पत्रकारों के लिए – यदि मृतक पत्रकार अविवाहित था, तो उसके माता-पिता को आर्थिक सहायता मिलेगी।
सेवारत/सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकार – योजना का लाभ केवल उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
वार्षिक आय सीमापरिवार की वार्षिक आय ₹ 1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सेवानिवृत्त पत्रकार के लिए शर्तें

  • कम से कम 20 वर्षों तक मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में कार्य किया हो।
  • 58 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो।
  • पत्रकारिता के अलावा कोई अन्य लाभदायक रोजगार न कर रहा हो।

🔹 विशेष सूचना: हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण निधि योजना, 2006 को Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जो पत्रकार पहले से पुरानी योजना में शामिल थे, वे इस नई योजना के तहत स्वचालित रूप से सदस्य माने जाएंगे।

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया

यह Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है:

🔹 चरण 1: पात्र आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन फॉर्म (Form-I) डाउनलोड करें।
🔹 चरण 2: आवेदन पत्र में आवश्यक सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें। (आवश्यक होने पर स्वप्रमाणित करें)।
🔹 चरण 3: भरे हुए आवेदन पत्र को राज्य/जिला/उपमंडल स्तर पर राज्य निदेशक (सूचना एवं जनसंपर्क) या जिला जनसंपर्क अधिकारी को जमा करें।
🔹 चरण 4: आवेदन जमा करने के बाद रसीद या स्वीकृति पावती प्राप्त करें, जिसमें आवेदन जमा करने की तारीख, समय और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) का उल्लेख हो।

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आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

पहचान प्रमाण पत्र – आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / राशन कार्ड।
आय प्रमाण पत्र – तहसीलदार (श्रेणी-1) / उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया।
मृत्यु प्रमाण पत्र – यदि आवेदन मृत्यु सहायता के लिए किया जा रहा है।
चिकित्सा प्रमाण पत्र – यदि आवेदन चिकित्सा सहायता के लिए किया जा रहा है।

निष्कर्ष

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana राज्य के पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना पत्रकारों को आपातकालीन स्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनके परिवारों को वित्तीय संकट से बचाने का कार्य करती है। पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें पत्रकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उनके सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

यदि आप या आपका कोई जानने वाला पत्रकार इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं।

📢 अधिक जानकारी के लिए:
✔️ राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश
✔️ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

❖ यह Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 🚀

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana – FAQ

हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना क्या है?

यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना दुर्घटना, गंभीर बीमारी या हिंसात्मक घटनाओं के मामलों में सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ किन-किन पत्रकारों को मिल सकता है?

उत्तर: इस योजना का लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलता है। साथ ही, यदि पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी (पति/पत्नी, आश्रित बच्चे) को भी सहायता दी जाती है।

योजना के तहत किन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता दी जाती है?

Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाती है:

✔️ ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या स्थायी विकलांगता – ₹ 1,00,000/-
✔️ ड्यूटी के दौरान मृत्यु – ₹ 2,00,000/-
✔️ हिंसा या हमले में मृत्यु – ₹ 3,00,000/-
✔️ गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, आदि) – ₹ 50,000/- तक
✔️ सेवानिवृत्त पत्रकार की मृत्यु – ₹ 50,000/-

क्या सेवानिवृत्त पत्रकार भी इस Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojana का लाभ ले सकते हैं?

हां, सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकार भी इस योजना के तहत मेडिकल सहायता और मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कम से कम 20 वर्षों तक पत्रकारिता की हो और कोई अन्य लाभकारी रोजगार न लिया हो।

क्या इस योजना के तहत सभी पत्रकारों को सहायता मिलती है?

उत्तर: नहीं, केवल वे पत्रकार जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹ 1,80,000/- से कम है, वे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

यदि मान्यता प्राप्त पत्रकार अविवाहित है, तो सहायता राशि किसे मिलेगी?

यदि मृतक पत्रकार अविवाहित था, तो सहायता राशि उसके आश्रित माता-पिता को प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना 2006 और 2017 में क्या अंतर है?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण निधि योजना, 2006 को 2017 में हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना से बदल दिया गया है। अब जो पत्रकार 2006 की योजना में पंजीकृत थे, वे स्वतः ही नई योजना के सदस्य माने जाएंगे।

योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?

उत्तर: योजना के तहत मेडिकल सहायता की सुविधा बार-बार ली जा सकती है, बशर्ते वह गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट आदि) से संबंधित हो। मृत्यु या दुर्घटना से जुड़ी सहायता केवल एक बार ही दी जाएगी।

आवेदन करने के कितने समय बाद सहायता राशि प्राप्त होती है?

उत्तर: आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति के बाद सहायता राशि आमतौर पर 30 से 60 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

यदि आवेदन अस्वीकार हो जाता है तो क्या दोबारा आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, यदि आवेदन अस्वीकार हो जाता है और आवेदक पात्रता मानदंड पूरा करता है, तो गलतियों को सुधारकर पुनः आवेदन किया जा सकता है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने जिले के जनसंपर्क अधिकारी (DPRO) से संपर्क कर सकते हैं।

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