Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025: पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी!
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025: पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी!

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025: पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी!

बिहार सरकार द्वारा बेरोज़गार नागरिकों को स्वरोज़गार से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025 की शुरुआत की गई है। यह योजना बिहार राज्य के ऐसे बेरोज़गार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत सरकार वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (अनुदान) देती है, जिससे लाभार्थी 22 सीटर बस खरीदकर अपने क्षेत्र में परिवहन सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार परिवहन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

Table of Contents

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2025 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड स्तर पर चयनित बेरोज़गार युवाओं को वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिससे वह खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और राज्य में बेरोज़गारी दर को कम किया जा सके।

इस योजना के द्वितीय चरण के लिए आवेदन 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 25 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे http://appsonline.bih.nic.in/ पर किया जा सकता है।

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:

  • राज्य में परिवहन व्यवस्था में सुधार करना।
  • बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाजनक और नियमित परिवहन सेवा उपलब्ध कराना।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समर्थन प्रदान कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

मुख्य तथ्य – Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2025
आरम्भबिहार सरकार द्वारा
संचालन विभागपरिवहन विभाग, बिहार सरकार
लाभार्थीबेरोज़गार नागरिक
उद्देश्यरोजगार उपलब्ध कराना व परिवहन सुधार
अनुदान राशि₹5 लाख तक
लाभवाहन खरीदने हेतु आर्थिक सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आवेदन प्रारंभ1 अगस्त 2024
अंतिम तिथि25 अगस्त 2024
वेबसाइटhttp://appsonline.bih.nic.in/

पात्रता मापदंड

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं अनिवार्य हैं:

  • आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार बेरोज़गार होना चाहिए।
  • कम से कम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास वैध हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता हो।
  • बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए।

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के लाभ

  • 5 लाख रुपये तक का अनुदान वाहन खरीदने के लिए।
  • राज्य के बेरोज़गार नागरिकों को स्वरोज़गार का अवसर।
  • परिवहन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन व्यवस्था का विकास।
  • लाभार्थियों को अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • योजना के तहत राज्य की 8400+ ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
  • वाहन की कुल लागत का 50% तक सब्सिडी सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

जरूरी दस्तावेज़

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. पैन कार्ड
  4. जाति प्रमाण पत्र
  5. ड्राइविंग लाइसेंस (हेवी)
  6. 10वीं कक्षा की मार्कशीट
  7. मोबाइल नंबर
  8. बैंक पासबुक
  9. पासपोर्ट साइज फोटो

आर्थिक सहायता

  • यह योजना जिला मुख्यालयों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में लागू की गई है।
  • प्रत्येक प्रखंड में अधिकतम 7 लाभार्थी चयनित किए जाएंगे।
  • सरकार द्वारा प्रत्येक बस खरीद पर ₹5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।
  • SC आबादी वाले प्रखंडों (1000 से अधिक जनसंख्या) में भी यह योजना लागू होगी।

चयन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में चयन प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • प्रत्येक प्रखंड में कुल 7 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
  • वर्गानुसार चयन की व्यवस्था: वर्गचयनित उम्मीदवारअनुसूचित जाति (SC)2 व्यक्तिअत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)2 व्यक्तिपिछड़ा वर्ग (BC)1 व्यक्तिअल्पसंख्यक वर्ग1 व्यक्तिसामान्य वर्ग1 व्यक्ति
  • 1 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक आवेदन लिए जाएंगे।
  • 27 अगस्त को आवेदनों की जांच की जाएगी।
  • 29 अगस्त को जिलाधिकारी की देखरेख में लाभार्थियों की सूची तैयार होगी।
  • 2 सितंबर को चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
  • वाहन खरीदने के बाद DTO कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य होगा।

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • होम पेज पर ‘Register’ बटन पर क्लिक करें।
  • आवश्यक जानकारी जैसे – मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भरें।
  • अब ईमेल पर भेजे गए लिंक से लॉगिन करें।
  • लॉगिन के बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • फॉर्म की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
  • एक रसीद प्राप्त होगी जिसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रखें।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना डायरेक्ट लिंक

ऑनलाइन आवेदन लिंक: http://appsonline.bih.nic.in/

ऑफिशियल पोर्टल: http://transport.bih.nic.in/

यह भी पढ़े:- PM Swanidhi Yojana 2025

पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?

यह एक सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत बेरोज़गार युवाओं को वाहन खरीदने के लिए ₹5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है।

इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

25 अगस्त 2024।

योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड से कितने लाभार्थियों का चयन होगा?

कुल 7 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

क्या सभी वर्ग के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग सभी पात्र हैं।

इस योजना के अंतर्गत वाहन की कुल लागत का कितना प्रतिशत सरकार देगी?

सरकार कुल लागत का 50% तक का अनुदान देगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2025 न केवल राज्य में रोज़गार के नए अवसर पैदा कर रही है, बल्कि यह ग्रामीण परिवहन ढांचे को सुदृढ़ करने का भी कार्य कर रही है। यदि आप बेरोज़गार हैं और आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जल्दी आवेदन करें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाएं।

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